चम्पावत, जनवरी 14 -- चम्पावत। आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राशनकार्ड धारकों को 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी करानी होगी। अन्यथा की सूरत में संबंधित राशनकार्ड धारक का राशन बंद हो सकता है। जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने बताया कि ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में संबंधित लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं तथा उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाले खाद्यान्न का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के माध्यम से कराई जा सकती है। सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की गई है कि समय रहते अपनी ई-केवाईसी पूर्ण कराकर असुविधा से बचें। --
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रक...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.