वाराणसी, अगस्त 8 -- वाराणसी। होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, हॉस्टल, नर्सिंग होम, प्रसूति गृह और निजी अस्पताल संचालकों को 31 अगस्त के बाद लाइसेंस शुल्क पर 50 प्रतिशत विलंब शुल्क देना होगा। इसके अलावा पैथॉलॉजी सेन्टर, एक्स-रे क्लीनिक, अल्ट्रासाउण्ड, सीटी स्कैन, एमआरआई, फिजियोथेरेपी, योग, एक्यूप्रेशर, डेंटल क्लीनिक, निजी क्लीनिक, मिनी बस, निजी बस एवं स्कूल बस, फाइनेंस कम्पनी, देशी-विदेशी शराब की दुकानें, बियर की दुकानें, मॉडल शॉप, बार, होटल बार, निजी कोचिंग, चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के अधिकृत सर्विस सेन्टर, बारात घर, लॉन, बैंक्वेट हॉल, एसी व नॉन एसी बैंक्वेट हॉल आदि संचालकों को भी इस अवधि में लाइसेन्स शुल्क जमा करने पर छूट दी जाएगी। लाइसेन्स शुल्क ऑनलाइन, स्मार्ट काशी एप से भी जमा होगा।

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