कानपुर, फरवरी 10 -- कानपुर। गोविंदनगर में छह साल पहले 300 रुपये के लिए सिर पर बोतल से हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो दोस्तों को दोषी करार देते हुए छह साल कैद और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी भाष्कर मिश्रा ने बताया कि गोविंदनगर निवासी दीपक ने मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप 11 मई 2019 को पड़ोसी पवन और गोलू सिंह भाई विभीषण से बकाया 300 रुपये मांग रहे थे। उसने कहा कि अभी रुपये नहीं हैं। इस पर पवन और गोलू ने कांच की बोतल से उसके सिर पर वार कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एडीजीसी के मुताबिक, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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