मैनपुरी, सितम्बर 11 -- स्पेशल जज इसी एक्ट न्यायालय में 30 वर्ष पुराना बिजली चोरी का केस ट्रांसफर होकर आया। जिसमें पुलिस द्वारा बिजली चोरी के अपराधी संतोष पुत्र शिवचरण थाना कोतवाली के खिलाफ जारी किए गए बिना जमानती वारंट की तामील की रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। बिजली चोरी का मुकदमा एसीजेएम प्रथम कोर्ट में चल रहा था। 24 जून 1994 को बिजली विभाग के प्रवर्तन दल के अधिकारी जीएल ग्रोवर व जेई राम प्रकाश शर्मा द्वारा देवी रोड पर चेकिंग की गई जिसमें रामू, संतोष, विनोद, लोकेंद्र को बिजली चोरी करते हुए पाया। जिनके खिलाफ थाना कोतवाली में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में संतोष पुत्र शिवचरण कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। जिसके खिलाफ एसीजेएम कोर्ट द्वारा बिना जमानती वारंट जारी किए गए लेकिन थाना कोतवाली पुलिस द्वारा बिना जमानती वारंट की कोई तामील न...