प्रयागराज, दिसम्बर 8 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश कोविड लैब की कोविड -19 परीक्षण के संबंध में सकारात्मक रिपोर्ट पर तब तक संदेह नहीं किया जाना चाहिए, जब तक यह जाली दस्तावेज साबित न हो जाए। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार को याची के मुआवजे के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए मुआवजा देने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। याची ने 2021 में पंचायत चुनाव ड्यूटी पर रहते हुए कोविड -19 से संक्रमित होने के कारण अपने पति की मृत्यु के मुआवजे के लिए हाईकोर्ट में याचिका की थी। तेज बुखार और कोविड जैसे अन्य लक्षणों के कारण याची के पति को इटावा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें कोविड परीक्षण कराने की सलाह दी गई। परीक्षण में कोविड -19 की पुष्टि हुई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। याची ने एक जून 2021...