मऊ, अक्टूबर 5 -- मऊ, संवाददाता। त्योहारों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मऊ में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसके तहत लोगों के सामूहिक एकत्रीकरण पर रोक रहेगी। धरना, प्रदर्शन और रैली की मनाही होगी। एडीएम सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि वाल्मीकि जयंती, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज/चित्रगुप्त जयंती, छठ पूजा, बल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती, गुरूनानक जयंती /कार्तिक पूर्णिमा, गुरुतेग बहादुर शहीद दिवस सहित विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों की ओर से शांति भंग का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक अक्तूबर से 30 नवंबर 2025 - की रात 11 बजे धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी गई है। एडीएम ने कहा कि इस दौरान पुलिस की निगरानी रहेगी।

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