बाराबंकी, जुलाई 9 -- बाराबंकी। मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए मई माह में लिए गए नमूने की जांच रिपोर्ट अधोमान व मिथ्याछाप आने पर जून में संबंधित मामलों का वाद एडीएम कोर्ट में दायर हुआ। मंगलवार को एडीएम ने सभी फेल 30 नमूनों के विक्रेता व उत्पादन कर्ता फर्म पर 6.67 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। एक माह में जुर्माने की रकम अदा न करने पर आरसी जारी कर वसूली के निर्देश दिए गए। इन पर हुआ जुर्माना: सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय- डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रवि जायसवाल पुत्र राज जायसवाल निवासी सहादतगंज से लिया गया सरसो तेल का नमूना जांच में अधोमानक मिला। इन पर 70 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। वहीं मेराज निवासी बिशुनपुर द्वारा मॉ गंगा मसाला उद्योग लखनऊ से निर्मित धनिया पाउडर (अमन ब्राण्ड) अधोमानक मिलने पर 60 हजार, तिंदोला के जित...