बाराबंकी, अगस्त 5 -- बाराबंकी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों का लाभांवित करना है। बीमा कराने के लिए पूर्व में अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। जिसे बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। उप कृषि निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्व प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निकट के कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। अब तक खरीफ फसल के लिए 26 हजार 952 किसानों ने बीमा का पंजीकरण कराते हुए 3400 हेक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा कराया है। किसान भाई खरीफ की अधिसूचित फसल धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, अरहर व मिर्च फसल का बीमा करा सकते हैं।

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