मेरठ, जून 26 -- 29 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पवन शुक्ला की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस केस में नामजद दो अन्य आरोपियों की पूर्व में ही ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है। मेरठ के सिविल लाइन थाने में 18 फरवरी 1996 को मेजर राममेहर सिंह की ओर से एक तहरीर मुकेश कुमार, मोहन, उमेश और प्रेम सिंह के खिलाफ दी गई थी। आरोप लगाया गया कि आर्मी फार्म में चौकीदार योगेश्वर पुत्र रघुनाथ के साथ इन आरोपियों ने 17 फरवरी की रात को मारपीट की थी। आरोपियों ने लाठी और बल्लम से हमला किया था और तेजाब डालकर जला दिया था। हीरालाल अस्पताल में उपचार के दौरान योगेश्वर की मृत्यु हो गई थी। मुकदमे...
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