बदायूं, फरवरी 20 -- घरेलू, कामर्शियल, निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल को जमा करने के लिए शासन ने बड़ी राहत दी है। जो उपभोक्ता अपना बकाया बिल जमा नहीं कर सके,वह अपना पंजीकरण कराकर योजना में छूट का लाभ ले सकते हैं। शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना के तीसरे चरण की अवधि 16 से 28 फरवरी तक 15 दिन बढ़ा दी है। पहले तीसरे चरण की तिथि 15 फरवरी तक निर्धारित की गई थी। अधिशासी अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि घरेलू,कामर्शियल,निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के सभी बकाएदार उपभोक्ताओं को योजना का लाभ देने के लिए शासन द्वारा 15 दिन की अवधि बढ़ा दी गई है। पहले तीसरे चरण की अवधि 15 फरवरी तक निर्धारित थी। लेकिन उपभोक्ताओं की सहूलियत को देखते हुए ओटीएस योजना की तीसरे चरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी कर दी गई है। बताया कि जो उ...
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