बरेली, सितम्बर 22 -- बरेली। डीएम के आदेश के क्रम में 27 सितंबर तक जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 लागू कर दी गई है। एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने बताया कि जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा/ शोभायात्रा/ जलसा/ उर्स/ कथा कीर्तन/ जागरण आदि किसी भी प्रकार का कार्यक्रम पुलिस प्रशासन की बिना अनुमति के आयोजित न किए जाएं। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।

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