बदायूं, सितम्बर 23 -- बदायूं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिव कुमारी ने बताया कि भारत वर्ष में ऋण वसूली न्यायाधीकरण, (डीआरटी) के समक्ष लंबित वादों के निस्तारण के लिए 27 सितंबर, 10 अक्टूबर, 14 नवंबर को विशेष लोक अदालत एवं नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव ने सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित किया कि विशेष लोक अदालत एवं नेशनल लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें और अधिक से अधिक वादकारियों को लाभांवित करायें। विशेष लोक अदालत में ऋण वसूली से संबंधित मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जायेगा।

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