रांची, फरवरी 21 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट में वर्ष 1999 की चोरी से जुड़े मामले में बर्खास्त किए गए एक सीआईएसएफ कांस्टेबल को बड़ी राहत दी है। अदालत ने केंद्र सरकार और सीआईएसएफ की अपील खारिज करते हुए कहा कि बर्खास्तगी की सजा आरोपों की तुलना में अत्यधिक कठोर थी और यह अनुपातहीन दंड का मामला है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कांस्टेबल के बर्खास्तगी आदेश रद्द करने और सजा पर पुनर्विचार करने के एकलपीठ के आदेश को सही बताया। 27 साल पुराने मामले में राहत मामला मार्च 1999 में बोकारो स्टील प्लांट में हुई एक कथित चोरी से जुड़ा है। आरोप था कि ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल लगभग 100 किलो स्टील सामान की चोरी रोकने में विफल रहा। विभागीय जांच के बाद अक्तूबर 1999 में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। सजा को बताया अनुप...
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