मधुबनी, मार्च 1 -- मधुबनी, विधि संवाददाता। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के झौआ गांव में 5 अगस्त 1997 को भूमि विवाद में पीट-पीटकर योगेंद्र यादव की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने मारपीट में शामिल लोगों को सजा दिलाने की जिद ठान ली। आखिरकार 27 साल बाद उन्हें सफलता मिली। शुक्रवार दोपहर जैसे ही कोर्ट का फैसला आया सूचक के परिजन ने कहा उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा था। प्रभारी पीपी मनोज तिवारी एवं एपीपी अजीत सिन्हा सजा पर आदेश पारित होने के बाद प्रधान जिला जज अनामिका टी के न्यायालय से बाहर निकले और केस के सूचक नागेश्वर यादव के परिजन को बताया कि 14 लोगों को उम्रकैद की सजा हुई है तो उनके आंखों से खुशी का आंसू छलक आया। परिजनों ने कहा देर है अंधेर नहीं। उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। प्रधान जिला जज अनामिका टी की अदालत ने जिन 14 लोगों को ...