पटना, दिसम्बर 18 -- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-2 की अदालत ने 27 वर्ष पहले चाइनीज शिल्क की तस्कारी के जुर्म में दी गयी सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने आरोपी ट्रक के सह चालक शत्रुध्न पंडित को दोष मुक्त करने का फैसला दिया। पटना सिविल कोर्ट स्थित आर्थिक अपराध इकाई की विशेष अदालत ने मुजफ्फरपुर निवासी शत्रुध्न को चाइनीज शिल्क की तस्करी के जुर्म दोषी पाते हुए वर्ष 1999 में कस्टम एक्ट के तहत दो वर्ष कारावास की सजा दी थी। आरोपी ने सजा के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। इसी अपील पर सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने सजा के फैसले को रद्द कर दिया। यह मामला वर्ष 1997 का है। सूचना पर कस्टम अधिकारियों ने बेली रोड के रुकनपुरा में छापामारी कर ट्रक जब्त किया था। कस्टम अधिकारियों ने सात लाख रुपये का 2.35 केजी विदेशी चाइनीज शिल्क बरामद करने ...