वाशिंगटन, मार्च 7 -- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की आपातकालीन याचिका को खारिज कर दिया है। राणा ने अपनी याचिका में भारत प्रत्यर्पण का विरोध करते हुए दावा किया था कि उसे वहां मुस्लिम और पाकिस्तानी मूल का होने के कारण प्रताड़ित किया जाएगा। इस फैसले के साथ ही अब राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा पर आरोप है कि उसने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादियों को मुंबई हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सहायता प्रदान की थी। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिसमें छह अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। राणा को उसके बचपन के दोस्त और हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक, डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर काम करने का दोषी ठहराया गया है। हेडली वर्तमान में अमेरिका...
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