कानपुर, अक्टूबर 28 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता 12 साल की बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंस कर गैंगरेप करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सपना त्रिपाठी ने दोषी करार देते हुए सात वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। सनसनीखेज घटना वर्ष 1999 की है। इस मामले में एक आरोपी जमानत के बाद से फरार है जबकि एक की मौत हो चुकी है। जूही पुलिस ने 17 जून 1999 को पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। इसके तहत दंपति काम पर गए थे जबकि 12 साल की बेटी घर पर अकेली थी। घर के सामने रहने वाला 19 वर्षीय शिव कुमार पांडेय आया और बेटी से पानी मांगा। वह घर से पानी लेकर देने पहुंची तो उसने हाथ पकड़कर कमरे में खींच लिया। वहां जूही निवासी राजू और अजमेरी मौजूद थे। बेटी ने चिल्लाने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और गमछे स...
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