अहमदाबाद, जनवरी 10 -- गुजरात हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने हत्या के केस में बड़ा फैसला सुनाया है। लकवे से पीड़ित 50 साल के ईश्वरजी ठाकोर को पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। ठाकोर अपनी बीमारी के चलते खुद चल-फिर भी नहीं पाते। लेकिन कोर्ट ने उनके पुराने 7 साल के फैसले को पलटते हुए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया है।क्या है पूरा मामला? अक्टूबर 2000 में बनासकांठा जिले के दियोदर तालुका में ईश्वरजी ने अपनी पत्नी वर्षा पर चाकू से 8-9 वार किए थे। 2002 में ट्रायल कोर्ट ने इसे पूर्व नियोजित हत्या नहीं माना और उन्हें धारा 304 (भाग-1) के तहत 7 साल की सजा सुनाई थी। उसी समय उन्हें जमानत भी मिल गई थी।सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने बदला फैसला राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की और दावा किय...