भभुआ, जनवरी 20 -- पहली गलती पाते हुए परिवीक्षा अधिनियम के तहत सम्यक भर्त्सना करके छोड़ा गया भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शालिनी शुक्ला की अदालत ने 24 साल पुराने मारपीट के मामले में पांच आरोपितों को दोषी पाते हुए पहली गलती पर परिवीक्षा अधिनियम के तहत सम्यक भर्त्सना करके छोड़ा गया। विचारण के दौरान आरोपित बूटन कुम्हार एवं सुग्रीव कुम्हार की मृत्यु हो गई थी। शेष पांच आरोपितों रमापति कुम्हार, शिवजी कुम्हार, रामावतार कुम्हार, रामाशीष कुम्हार, बजरंगी कुम्हार भगवानपुर थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी को न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए सजा सुनाई एवं अभियुक्तों की पहली गलती पाते हुए परिवीक्षा अधिनियम के तहत सम्यक भर्त्सना करके उन्हें छोड़ दिया गया। इस मामले में चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता एवं अन्य स्वतंत्र साक्षियों का बयान नहीं ...
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