उरई, दिसम्बर 24 -- उरई। 24 साल पहले खाद्य निरीक्षक ने दूधिया के दूध का सैंपल ले कर जांच ले लिए भेजा था जहां दूध में मिलावट पाए जाने पर मामला दर्ज किया गया था और कोर्ट में दूधिया पर मिलावट दूध के मामले में दोष सिद्ध होने पर जज ने छह माह की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के औरेखी गांव निवासी अनवर को 14 मई 2001 को छिरिया में तैनात खाद निरीक्षक राजीव मिश्रा ने बंगरा रोड पर साईकिल से विक्रय के लिए दूध ले जा रहे दूधिया को रोकर अलग अलग डिब्बों में 60 लीटर दूध का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था। वर्ष 2001 में ही लखनऊ की जांच रिपोर्ट में नमूने मिलावटी घोषित किए गए थे। जिसका मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी के बयान दर...
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