नई दिल्ली, दिसम्बर 18 -- नई दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक को आयकर विभाग ने कथित रूप से कम जीएसटी भुगतान को लेकर 238 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है। उसे महाराष्ट्र माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत संबंधित प्राधिकरण से एक आदेश प्राप्त हुआ है। बैंक ने कहा कि वह पहले भी ऐसे ही मामलों में जारी आदेशों और कारण बताओ नोटिस पर कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि, इस मामले में राशि अधिक होने के कारण इसकी जानकारी सार्वजनिक की गई है। आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि वह तय समय सीमा के भीतर रिट याचिका या अपील के जरिए इस आदेश को चुनौती देगा।
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