बगहा, मई 3 -- बेतिया। जिले के 234 स्वावलंबी समितियों के उर्वरक लाइसेंस रद्द होंगे। इन स्वावलंबी समितियों ने पांच की बजाय 15 वर्ष बीतने पर भी चुनाव नहीं कराया है। स्वावलंबी समितियों को पांच वर्षों के भीतर पांच हजार का चालान जमा कर प्राधिकार से चुनाव करा लेना है। अधिकांश समितियों ने 15 से 20 वर्षों के बाद भी चुनाव नहीं कराया है। इसके बाद भी वे उर्वरक का कारोबार कर रहे हैं। सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को इसमें कार्रवाई के लिए आदेश दिया है। इसके तहत समितियों के लाइसेंस रद्द होंगे। बीसीओ सह नोडल प्रभारी रवींद्र कुमार ने बताया कि जिले में लगभग 350 स्वावलंबी समितिया हैं। जिसमें से 234 स्वावलंबी समितियाें का चुनाव पांच वर्षों में नहीं कराया गया है। सभी को नोटिस भेजा जा रहा है। चुनाव नहीं कराने वाले स्वावलंबी स...
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