फतेहपुर, नवम्बर 21 -- फतेहपुर। गिरोह बना कर वारदात को अंदाम देते हुए समाज में दहशत पैदा करने वाले गैंगेस्टर के खिलाफ 23 साल बाद शनिवार को फैसला आया। गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट अविजित भूषण की अदालत ने दोषी को तीन साल की कैद और 75 सौ रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह सश्रम कारावास काटना होगा। अभियोजक अमरजीत भारती ने बताया कि हुसैनगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष जयपाल सिंह ने 31 मई 2002 को शातिर अपराधी वीरेन्द्र पुत्र शिवभूषण नोनिहां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि वीरेन्द्र गिरोह बना कर घटनाओं को अंजाम देते हुए धन संचयन का काम कर रहा है। विवेचक ऊदल सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए साक्ष्य समेत 21 अक्टूबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान पांच गवाहों ने बयान दर्ज कराय...