कानपुर, जनवरी 3 -- कानपुर देहात। मूसानगर थाने में वर्ष 2002 में दर्ज हुए एनडीपीएस एक्ट के मुकदमें में एसीजेएम कोर्ट में तेइस साल तक मुकदमा चला। तारीख पर तारीख मिलने के बाद सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने आरोपित को दोषी सिद्ध करते हुए उसको सिर्फ एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मूसानगर पुलिस ने 10 जून 2002 को थाना क्षेत्र के कृपालपुर गांव के रहने वाले रामसेवक पुत्र मंगली प्रसाद को 10 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसका चालान कर दिया था। मामले में विवेचना के बाद 19 जुलाई 2002 को उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था। इस मुकदमें की सुनवाई एसीजेएम कोर्ट संख्या-प्रथम में हो रही थी। तेइस साल तक चले इस मुकदमें में गवाहों के बयानों व पुलिस विवेचना का अनुशीलन ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.