आगरा, जनवरी 15 -- ऑटो चोरी के 23 साल पुराने मामले में साक्ष्य के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत ने थाना सदर के मुकदमे में आरोपी सलीमुद्दीन निवासी नौलक्खा सदर को दोषमुक्त करने के आदेश दिए। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने पक्ष रखा। मामला 27 सितंबर 2002 की रात का है। वादी के अनुसार, उसका ऑटो चालक आगरा कैंट स्टेशन पर ऑटो खड़ा कर चाय पीने गया था। रात करीब 12 बजे कुछ लोग ऑटो स्टार्ट कर ले गए। शोर मचाने पर पीछा किया गया। पेट्रोल खत्म होने पर ऑटो एक ट्रेवल्स के पास बंद हो गया। मौके से आरोपी और 2 अन्य को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। सदर पुलिस ने केवल आरोपी सलीमुद्दीन के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने कई अवसर दिए, लेकिन वादी, चालक, विवेचक और कोई भी पुलिसकर्मी गवाही देने उपस्थित नही...
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