अमरोहा, अक्टूबर 8 -- लूट में शामिल दो बदमाशों को अदालत ने तीन-तीन साल जेल की सजा सुनाई। दोषियों पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों दोषी जमानत पर थे। 22 साल से मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। बछरायूं थाना क्षेत्र के मोहल्ला पीरजादगान निवासी मोहम्मद वसी के साथ साल 2003 में लूट की घटना हुई थी। मामले में बछरायूं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रजबपुर क्षेत्र के गांव टांडा निवासी सुबराती उर्फ सुभराती और गांव पूठी निवासी नन्हे को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों के कब्जे से लूटा हुआ सामान भी बरामद किया था। बाद में पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई तभी से अदालत में विचाराधीन थी। मंगलवार को अदालत में इस मुकदमे की आखिरी सुनवाई की गई। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने सुबराती उर्फ सुभराती व नन्हे को दोषी...
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