हिन्दुस्तान संवाद, अक्टूबर 13 -- यूपी के फिरोजाबाद में दुष्कर्म में असफल रहने पर बालिका की हत्या करने में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास का फैसला दिया है। यह फैसला 22 दिन की सुनवाई के उपरांत आया। दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है, जिसे जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। मामला थाना रिजावली के एक गांव से जुड़ा हुआ है। युवक ने 27 अगस्त-2025 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी दस वर्षीय बेटी सड़क किनारे बैठकर मोबाइल देख रही थी और पास में ही बकरियां चर रही थीं। उसी दौरान गांव का ही ध्यानपाल उर्फ पप्पू पुत्र राजेंद्र सिंह वहां पहुंचा और बेटी को बाजरे के खेत में ले गया। वहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन बेटी के शोर मचाने पर उसने गले में रस्सी का फंदा कसकर उसकी हत्य...
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