बुलंदशहर, अक्टूबर 4 -- कोर्ट ने 21 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अवैध असलाह रखने के आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजक कोमल मलिक और मॉनिटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2004 में पुलिस ने गांव कौराली, थाना चोला निवासी शेरू उर्फ शेर मोहम्मद के पास से एक तमंचा और दो कारतूस बरामद किए थे। इस संबंध में 20 जुलाई 2004 को थाना कोतवाली देहात में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने महज तीन दिन बाद ही चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिन्हित किया गया, जिसके बाद बुलंदशहर मॉनीटरिंग सेल की सशक्त पैरवी के चलते शनिवार को न्यायाधीश अर्चना सिंह (सीजे-एसडी/एफटीसी) की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। साथ ही उसे सजा...
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