मथुरा, नवम्बर 13 -- गौ-सेवा के नाम पर विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाकर लोगों से करीब 21 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले की जमानत याचिका को एडीजे तृतीय कोर्ट की प्रभारी एडीजे ईसी एक्ट डा. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत में जमानत याचिका का विरोध सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी द्वारा किया गया। विदित हो कि साइबर थाने में तैनात उप निरीक्षक राजकुमार पंवार द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि गौतम उपाध्याय पुत्र उमाशंकर उपाध्याय निवासी लक्ष्मीपुरम कालोनी नवादा अडूकी थाना हाइवे, शिव कुमार और गोविन्द कुमार द्वारा शिव गौरा गौ-सेवा नाम से ट्रस्ट संचालित किया जा रहा है। ये लोग फर्जी तरीके से सीधे साधे लोगों से भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोलकर विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। फर्जी ट्रस्ट संचालक लोगों से करीब 21 करोड़ रुपये...