सिद्धार्थ, नवम्बर 23 -- सिद्धार्थनगर। हिन्दुस्तान टीम वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में यदि आपका व आपके माता-पिता का नाम नहीं है तो इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। एसआईआर फॉर्म भरकर जमा करें। सूची प्रकाशित होने के बाद ऐसे सभी वोटरों को नोटिस जारी होगा। तब उन्हें 13 प्रमाणपत्रों में से कोई एक देना होगा। मतदाता सूची में नाम बरकरार रहेगा। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज है तो एन्यूमेरेशन फॉर्म भरना होगा। किसी भी मतदाता या उसके परिवार के सदस्य को मात्र एक ही गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना है। एक व्यक्ति को एक से अधिक गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना दंडनीय अपराध है। एक से अधिक स्थान पर गणना प्रपत्र भरने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई क...