नई दिल्ली, नवम्बर 1 -- ओडिशा के बेहरामपुर स्थित विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने शुक्रवार को चार वर्षीय नर्सरी छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सेना के दो कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया। यह जघन्य अपराध 2 जनवरी को उस समय हुआ था जब बच्ची स्कूल से लौट रही थी। वह उस बस में सफर कर रही थी जो सैनिकों के बच्चों को लाने-ले जाने के लिए निर्धारित थी। दोनों दोषी उसी बस में एस्कॉर्ट के रूप में तैनात थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि बच्ची बस में आखिरी बार उतारी जाने वाली छात्रा थी। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया। बच्ची के चिल्लाने पर मामला सामने आया। विशेष अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सह पॉक्सो अदालत की जज प्रणति पटनायक ने दोनों दोषियों...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.