नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस थमा दिया है। खोखर ने 21 दिनों की फरलो (अस्थायी रिहाई) मांगी है, ताकि परिवार से मिल सकें और सामाजिक रिश्ते निभा सकें। कोर्ट ने मामले को 17 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए टाल दिया है। अब देखना ये है कि तिहाड़ की सलाखों के पीछे से बाहर निकलने का ये नया दांव काम आता है या नहीं।सरकार ने ठुकराई अर्जी, खोखर ने ठोका हाईकोर्ट का दरवाजा दिल्ली कैंट क्षेत्र में 1-2 नवंबर 1984 को पांच सिखों की हत्या और गुरुद्वारे में आगजनी के मामले में दोषी ठहराए गए खोखर की फरलो याचिका पहले दिल्ली सरकार ने खारिज कर दी थी। लेकिन खोखर ने हार नहीं मानी और हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली। उनका तर्क है पहले भी कई बार फर...
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