कानपुर, फरवरी 19 -- कानपुर। पिता से कहासुनी के बाद बेटे को मरणासन्न करने वाले दोषियों को 18 साल बाद न्यायालय ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। हालांकि एक दोषी टिंकू अभी फरार चल रहा है। एडीजीसी शिवभगवान गोस्वामी ने बताया कि 18 साल पहले केबिल के तार को लेकर अशोक कुमार तिवारी और विनोद-टिंकू के बाद विवाद हो गया था। इसका बदला लेने के लिए विनोद और टिंकू 11 जून, 2006 को अशोक के बेटे नितिन के पास पहुंचे। बल्ब खरीदने के लिए मांगा। थोड़ी देर बाद एक मोटर खुलवाने के लिए साथ चलने को कहा। इससे नितिन साथ चला गया। टिंकू और विनोद ने सेन पश्चिम पारा के पास ले जाकर नितिन को पीटकर अधमरा कर दिया। अगले दिन होश आने पर नितिन ने मदद मांगी और गांव के प्रधान की मदद से घर पहुंचा। पिता अशोक तिवारी ने गोविंद नगर थाना में...