लखनऊ, अगस्त 14 -- शहर में 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल और 09 मीटर चौड़ी सड़कों पर क्लीनिक व प्राइमरी स्कूल के नक्शे पास किये जाएंगे। साथ ही विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध कालोनियों को छोड़कर आवासीय भू-उपयोग में शासकीय विभागों द्वारा निर्मित 09 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर एकल आवासीय भवन मानचित्र भी स्वीकृत होंगे। इससे नये शहरी क्षेत्र के साथ-साथ बड़ी आबादी वाले पुराने लखनऊ में भी नियोजित विकास को बल मिलेगा। नये बिल्डिंग बायलॉज को लेकर चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में बुधवार को एलडीए की टीम ने चौक के एक निजी होटल में बिल्डर व व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एलडीए के संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह व मानचित्र सेल के सहायक अभियंता सतीश यादव ने लोगों को नये नियमों के फायदे बताये। उन्होंने बताया कि नये निय...
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