नई दिल्ली, दिसम्बर 16 -- राजधानी में वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के बिना गुरुवार से वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त बातें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेस में कही। उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को नियम का पालन करने के लिए एक दिन का समय दिया गया है। बुधवार के बाद, जिन वाहनों के पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-6 मानक से कम के वाहनों की 18 दिसंबर से राजधानी में एंट्री नहीं दी जाएगी। वाहनों से निकलने वाले टेल पाइप उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पेट्रोल डीजल/सीएनजी पंपों के सभी डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) प्रस्तुत करन...
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