आगरा, जुलाई 10 -- आगरा जिले के सिकंदरा क्षेत्र में 16 माह पहले नाबालिग के साथ हुई गैंगरेप की घटना में अदालत ने आरोपी योगेश को दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने आरोपित अरविंद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। एक आरोपित किशोर होने पर उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। वादिया ने थाना सिकन्दरा पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि मोहल्ले के एक लड़के से वह पिछले एक माह से बात करती थी। उसने उसे पहले भी दो तीन बार मिलने की बात कहकर अपने पास बुलाया और उसके साथ संबंध बनाए थे। 16 मार्च 2024 की शाम घुमाने की बात कहकर वह अपने साथ मोटर साइकिल पर बैठाकर कैलाश की तरफ जंगल में ले गया। वहां सुनसान जगह पर उसने बिना उसकी मर्जी के गलत काम किया। ...
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