संवाददाता, मार्च 27 -- अलीगढ़ के जवां क्षेत्र में 17 साल पहले ट्रैक्टर लूटकर चालक की हत्या के मामले में एडीजे 17 रवीश कुमार अत्री की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी तरुण वर्मा ने बताया कि यह घटना 13 जनवरी 2008 को शाम छह बजे हुई थी। मामले में जवां क्षेत्र के गांव मदनगढ़ी निवासी रामवीर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद जवां क्षेत्र के छेरत निवासी अनिल, ढालू उर्फ दलवीर, अजुद्दी उर्फ एजुद्दी व जवां के ही गांव रठगवां निवासी छुट्टन खां को पकड़ा। सत्र परीक्षण के दौरान ढालू व छुट्टन की मौत हो गई। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अनिल को लूट व हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अजुद्दी को दो साल की सजा सुनाई है। अजुद्दी के घर से ट्रैक्टर की रिम व अन्य पुर्जे पर बरामद हुए थे। वादी र...
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