मऊ, फरवरी 11 -- घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। सांसद निधि से विद्यालय के नाम की फर्जी खतौनी लगाकर एक लाख रूपये अनुदान लेने के मामले में वर्ष 2008 में दर्ज धोखाधड़ी का मुकदमा प्रकाश में आया है। इसमें विवेचक द्वारा विवेचना के बाद चार्जशीट क्षेत्राधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। बावजूद क्षेत्राधिकारी द्वारा 17 साल का समय बीत जाने के बाद भी चार्जशीट न्यायालय में नहीं भेजने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डा.केपी सिंह ने क्षेत्राधिकारी सदर को आगामी 13 फरवरी को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पत्रावली के साथ तलब किया है। कोतवाली अंतर्गत मझवारा क्षेत्र के ग्रामसभा बेला सुल्तानपुर निवासी नीलमणी राय पुत्र स्व.रामदरश राय ने वर्ष 2008 में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि माधव पब्लिक स्कूल इमिलियाडीह के प्रबंधक राजेश कुमार राय ने विद्यालय ...
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