जबलपुर, सितम्बर 14 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार से आपराधिक मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह फैसला एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के बाद लिया गया, जिसमें दावा किया गया था कि सुनवाई को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कहा, "रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख तक आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रही सभी पीठों की लाइव स्ट्रीमिंग तुरंत रोक दी जाए।" अदालत ने कहा, "हालांकि, रजिस्ट्री यह सुनिश्चित करेगी कि वेबसाइट पर अनियंत्रित 'वेबेक्स लिंक' (Webex Link) उपलब्ध कराया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति, जो कार्यवाही देखना चाहता है, वह वेबेक्स लिंक के माध्यम से...
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