हरदोई, नवम्बर 17 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश योगेंद्र चौहान की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 15 साल बाद सजा सुनाई। जुर्म साबित होने पर आरोपी को उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने बताया कि दुलारपुर निवासी अनिल कुमार ने महेंद्र उर्फ अविनाश कुमार की हत्या की थी। सुबूत मिटाने के लिए उसके शव को बोरी में भरकर नदी में फेंक दिया था। मामले में मृतक के पिता मदनलाल निवासी थाना बांगरमऊ उन्नाव ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया, 28 सितंबर 2010 को आरोपित उनके घर आया और बेटे को नौकरी लगवाने के बहाने अपने साथ ले गया। बाद में पैसों को लेकर विवाद होने पर बेटा घर आ गया था। आरोपी उसके बेटे से रंजिश मानता था। तभी बहाने से ले जाकर उसकी हत्या कर दी। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश सुबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को स...