शाहजहांपुर, जनवरी 13 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। थाना पुवायां के 15 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 10 पंकज कुमार श्रीवास्तव ने दोषी लालाराम को दस साल की सजा और 40 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की रकम में से 30 हजार रुपए पीड़ित भाइयों या उनके वारिसों को देने का आदेश भी शामिल है। वादी धर्मेंद्र कुमार ने 13 मार्च 2010 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गंगसरा निवासी लालाराम से टेम्पो खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद की रंजिश में लालाराम की दुकान पर वादी के भाई सोनू और प्रेमशंकर जैसे ही पहुंचे, वहां पहले से मौजूद लालाराम और उसके दो बेटों ने दोनों भाइयों को मां-बाप की गालियां देते हुए तमंचे से गोली मार दी। दोनों घायल होकर वहीं गिर गए और आरोपी भाग निकले। पुलिस ने तहरीर के आधार प...