पूर्णिया, फरवरी 18 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। पंद्रह वर्ष पुराने गांजा तस्करी के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। सजा सुनाने के बाद शहर के सुदीन चौक मंगल कॉलोनी निवासी राजू चौधरी को न्यायिक अभिरक्षा में सेंट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया गया। यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश विक्रम कुमार की अदालत ने सुनाई। मामले के विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने बताया कि आरोपी के पास से पुलिस ने पांच किलोग्राम गांजा बरामद किया था। यह मामला 21 अगस्त 2010 का है, जिसमें सहायक खजांची थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने कांड संख्या 317/10 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सुदीन चौक...