एटा, फरवरी 23 -- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया है। जनपद में इस तरह के 4533 दोपहिया, चार पहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सतेन्द्र कुमार ने बताया कि इन वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि टीटीजेड क्षेत्र जलेसर, अवागढ़ में पंजीकृत ऐसे सभी निजी वाहन जिनकी पंजीकरण तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है। उनका संचालन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे वाहनों का पंजीयन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 53(1) के तहत निलंबित/निरस्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में नवंबर 2007 से 25 जून 2010 तक पंजीकृत गैर परिवहन वाहन जो जनपद एटा में पंजीकृत थे। अन्य जनपद, रा...
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