सहारनपुर, सितम्बर 27 -- हाउस टैक्स-वाटर टैक्स जमा कराने वाले करदाताओं के लिए टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए सिर्फ चार दिन बाकि रह गए हैं। टैक्स पर दी जा रही 15 प्रतिशत छूट केवल तीस सितंबर तक ही मिल सकेगी। कर निर्धारण अधिकारी सुधीर शर्मा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष की टैक्स डिमांड पर 15 प्रतिशत की दी जा रही छूट 30 सितंबर के बाद नहीं दी जायेगी। उन्होंने बकायादारों से तीस सितंबर तक अपना टैक्स जमा कराकर टैक्स में छूट का लाभ उठाने की अपील की है। कर निर्धारण अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों को जीआईएस सर्वे के नोटिस मिले हैं, उन्हें यदि लगाये गए टैक्स पर कोई आपत्ति है तो कार्यालय आकर स्व कर मूल्यांकन (सेल्फ ऐसेसमेंट) का फार्म भरें और बिल प्राप्त कर टैक्स जमा कराएं। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर के बाद इन पर भी छूट नहीं दी जायेग...