कानपुर, नवम्बर 26 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। शहर में 60 फीसदी से अधिक कोचिंग संस्थान अवैध रूप से चल रहे हैं। ऐसे सभी कोचिंग संस्थान 15 दिन में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जिनमें 100 से अधिक बच्चे हैं, वे योग्य काउंसलर या मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति करें, जिससे बच्चों को तनाव व अवसाद से बचाया जा सके। साथ ही, कोचिंग में होने वाली रैगिंग, यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव, धमकाने या मानसिक उत्पीड़न जैसी घटनाओं को रोकने व दोषियों पर कार्रवाई के लिए आंतरिक समिति का गठन करें। यह निर्देश क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) स्थित मंडलीय कार्यालय में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रो. सुशील बाबू ने कोचिंग संचालकों के साथ आपात बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि नियम के विरुद्ध सभी को...