सिमडेगा, मई 6 -- ठेठईटांगर, प्रतिनिधि। अंचल प्रशासन से एनएच के किनारे सरकारी भूमि पर से 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। कहा गया कि निर्धारित अवधि तक अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। अंचल प्रशासन के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निर्धारित अवधि तक अतिक्रमण नहीं हटाने पर अतिक्रमण मुक्त करने का खर्च भी वसूल किए जाने की बात कही गई है। -
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