फतेहपुर, फरवरी 2 -- फतेहपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर जो आयकर की परिधि में आ रहे है वह सम्बन्धित आयकर विवरणी प्रपत्र कोषागार में 15 फरवरी तक जमा करा दें। साथ ही आयकर विवरणी के साथ पैन नम्बर की छायाप्रति देना भी आवश्यक है। बताया कि यदि किसी पेंशनर का आयकर विवरणी कोषागार में समयानुसार प्राप्त नहीं होगी तो आयकर की कटौती उनकी पेंशन से की जाएगी।

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