देवरिया, जुलाई 20 -- देवरिया, निज संवाददाता। सहायक श्रमायुक्त स्कन्द कुमार ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 17 अप्रैल के अनुपालन में श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा संपूर्ण प्रदेश में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 15 अगस्त तक विशेष पंजीयन अभियान संचालित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। सहायक श्रमायुक्त ने जनपद के सभी ट्रांसपोर्टरों से कहा है कि वे निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से श्रम विभाग के अंतर्गत मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 में अपना पंजीयन अवश्य कराएं। इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त स्कूली वाहन, एम्बुलेंस, वाणिज्यिक वाहन, टैक्सी, बस, ट्रक आदि सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया है कि सभी ट्रांसपोर्टर एक सप्ताह के भीतर अपना पंजीयन पूर्ण कर लें। अन्यथा की स्थिति में श्रम विभाग द्वारा निरीक्षण की कार्रवाई करते हुए...