बागेश्वर, नवम्बर 17 -- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 13 दिसंबर को जिला न्यायालय तथा सभी बाह्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करेगा। सोमवार को जिला जज एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज तोमर की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं के साथ बैठक हुई। इसमें अधिवक्ताओं से अधिकाधिक मामलों को लोक अदालत में संदर्भित कर राजीनामा, समझौते के आधार पर निस्तारित कराने की अपील की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता कुमारी, सिविल जज (सीडि) ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, पैसे लेनदेन से संबंधित वाद, लेबर और नियोजन विवाद, वैवाहिक विवाद, दीवानी प्रकरण जैसे किरायेदारी, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन, चेक बाउंस, मोटर एक्सीडेंट मुआवजा, बिजली-पानी बिल,...