प्रयागराज, सितम्बर 21 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की 1255 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइंस का उल्लघंन करने के आरोप में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और आयोग से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सीडी सिंह ने अधिवक्ता प्रदीप कुमार द्विवेदी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर प्रदीप कुमार द्विवेदी ने स्वयं बहस की। आयोग की तरफ से अधिवक्ता बीकेएस रघुवंशी ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। याचिका में कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आयु अर्हता 21 से 40 वर्ष रखी गई है। 1255 पदों में 42 पद शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है। आरोप है कि भर्ती में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। उच्च शिक्षा चयन आय...
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